चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना A to Z जानकारी | Chiranjeevi Yojana

Chiranjeevi Yojana राजस्थान सरकार द्वारा नागरिकों की सेहत को सुनिश्चित करने और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं का अंबार लगा रखा है। और इसी अंबार में आपके लिए यह जानना जरुरी है की मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना राजस्थान का आप को क्या फायदा होगा तो करेंगे पड़ताल सटीक और सरल सब्दो में बस बने रहे आर्टिकल के अंत तक

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना

आज हम ऐसी ही एक उत्कृष्ट योजना के परिचय के साथ आपका स्वागत करते हैं, जो राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश के नागरिकों की स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए पेश की गई है। “मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना” के नाम से जानी जाने वाली इस योजना का उद्देश्य नागरिकों को आवश्यक और समय पर स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराना है।

इस आर्टिकल के माध्यम से, हम चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे जैसे कि योजना, लाभ, उद्देश्य, पात्रता मानदंड, विशेषताएँ, आवश्यक दस्तावेज़, आवेदन प्रक्रिया, इत्यादि।

Chiranjeevi Yojana उद्देश्य

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब लोगों को सस्ती चिकित्सा सुविधाओं तक पहुंचना है। इस योजना के तहत, प्रदेश के गरीब लोगों को निशुल्क चिकित्सा सेवाओं की व्यापक श्रृंखला प्रदान की जाती है। इसके अलावा, इस योजना का उद्देश्य है

  • खर्च कम करके पात्र परिवारों की सहायता: Chiranjeevi Yojana का प्रमुख उद्देश्य पात्र परिवारों के स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च को कम करना है। इसके द्वारा गरीब परिवारों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ बिना किसी आर्थिक बोझ के प्राप्त होगा।
  • गुणवत्तापूर्ण और विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाएं: पात्र परिवारों को राजकीय अस्पतालों के साथ-साथ योजना से सम्बद्ध निजी चिकित्सालयों की गुणवत्तापूर्ण और विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने का उद्देश्य है। इससे लोगों को बेहतर चिकित्सा सेवाओं का लाभ मिलेगा।
  • निःशुल्क ईलाज की गारंटी: राज्य के पात्र परिवारों को योजना में बताए गए पैकेज से संबंधित बीमारियों का निःशुल्क ईलाज उपलब्ध करवाने का प्रयास होगा। इससे स्वास्थ्य सेवाओं की आमजन तक पहुंच में सुधार होगा और पात्र परिवारों को बीमारियों से मुक्ति मिलेगी।
Chiranjeevi Yojana

योजना का विवरण

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई एक सामाजिक बीमा योजना है जो गरीब लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत, पात्र लोगों को निशुल्क चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जाती हैं। यह योजना पूरे राजस्थान में लागू है Chiranjeevi Yojana के मुख्य बिंदु

  • योजना की शुरुआत: आयुष्मान भारत-महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के दायरे को बढ़ाते हुए, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का राज्य में 1 मई 2021 से प्रारंभ हुआ।
  • लाभार्थी परिवार: निःशुल्क श्रेणी के पात्रता वाले परिवार और निर्धारित प्रीमियम भुगतान करने वाले परिवार इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत होंगे।
  • बीमा कवर: मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुसार, प्रति परिवार प्रति वर्ष 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जा रहा है। एवं 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए दुर्घटना सुरक्षा बीमा कवर दिया जा रहा है।
  • पैकेज: योजना केवल आईपीडी प्रोसिजर्स और चिन्हित प्रोसिजर्स के लिए मान्य है। विभिन्न बीमारियों के 1798 प्रकार के पैकेज और प्रोसिजर्स योजना के अंतर्गत आमजन के लिए उपलब्ध हैं। पैकेजेज को और अधिक सरल एवं समझने में आसान बनाने के लिए इन्हें योजना के सॉफ्टवेयर में 3219 पैकेजेज में बांटा गया है।
  • अन्य प्रावधान: परिवार के आकार और आयु को  लेकर कोई सीमा निश्चित नहीं की गई है। एक वर्ष तक के शिशुओं के लिए बिना परिवार कार्ड की सीमा तक, योजना में कई सुविधाएँ शामिल हैं।
  • आईपीडी प्रोसिजर्स और चिन्हित प्रोसिजर्स के अंतर्गत दी गई सुविधाएँ: पंजीकरण शुल्क, बिस्तर व्यय, भर्ती व्यय तथा नर्सिंग व्यय, शल्य चिकित्सा, संवेदनाहरण विशेषज्ञ तथा सामान्य चिकित्सा का परामर्श शुल्क, संवेदनाहरण, रक्त, ऑक्सीजन, ओ.टी आदि का व्यय, औषधियों का व्यय, एक्स-रे तथा जॉंच पर व्यय आदि, और संचारी रोगों से अस्पताल के स्टाफ एवं मरीज के बचाव के लिए आवश्यक उपकरणों पर होने वाला खर्च सरकार वहन करेगी।
  • डिस्चार्ज के 15 दिन तक की सुविधा: मरीज जिस बीमारी के लिए अस्पताल में भर्ती होता है, उसके 5 दिन पहले एवं डिस्चार्ज के 15 दिन तक उस बीमारी से संबंधित उस अस्पताल में की गयी जांचों, दवाइयों एवं डॉक्टर के परामर्श शुल्क का व्यय उस पैकेज की राशि में सम्मिलित है।

योजना अंतर्गत पात्रता

Chiranjeevi Yojana के तहत पात्र परिवारों को दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है:

1. निःशुल्क लाभ प्राप्त करने वाली श्रेणी: इस श्रेणी में ऐसे परिवार शामिल हैं, जिनके प्रीमियम का 100% भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। इसमें खाद्य सुरक्षा अधिनियम, सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011, सरकारी विभाग/बोर्ड/निगम/कम्पनी में कार्यरत संविदा कर्मियों, लघु सीमांत कृषक, और पिछले वर्ष कोविड-19 अनुग्रह राशि प्राप्तकर्ता निराश्रित और असहाय परिवार शामिल हैं।

2. रू. 850/- प्रति परिवार प्रति वर्ष का भुगतान कर लाभ प्राप्त करने वाली श्रेणी: इस श्रेणी में वे परिवार शामिल हैं, जो निःशुल्क पात्र परिवारों की श्रेणी में नहीं आते, सरकारी कर्मचारी/पेंशनर नहीं हैं और मेडिकल अटेंडेंस रूल्स के तहत् लाभ नहीं ले रहे हैं। ऐसे परिवार रू. 850 प्रति परिवार प्रति वर्ष का 50% प्रीमियम भुगतान करके योजना के लाभ उठा सकते हैं।

पंजीकरण प्रक्रिया

योजनार्न्तगत पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ लेने के लिए, लाभार्थी को कुछ आवश्यक कदमों का पालन करना होगा।

निःशुल्क लाभ प्राप्त करने वाली श्रेणी की पंजीकरण प्रक्रिया:

1. खाद्य सुरक्षा अधिनियम और जनगणना 2011 के पात्र परिवारों को पहले से ही लाभ प्राप्त हो रहा है, इसलिए उन्हें पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है।

2. लाभार्थी को Chiranjeevi Yojana के रजिस्ट्रेशन पोर्टल (https://chiranjeevi.rajasthan.gov.in) पर जाकर पंजीकरण करना होगा, या फिर ई-मित्र केन्द्र के माध्यम से पंजीकरण करा सकते हैं।

3. जनआधार कार्ड, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर की जानकारी आवश्यक है।

4. आधार कार्ड से ओ.टी.पी. के माध्यम से ई-प्रमाणीकरण होगा।

5.संविदाकार्मिकों के पंजीकरण को सम्बन्धित विभाग के नोडल अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।

6. लघु और सीमान्त किसान, जो जनआधार कार्ड से नहीं जुड़े हैं, वे ई-मित्र के माध्यम से जनआधार पोर्टल पर भूमि विवरण की सीडींग करा सकते हैं। सीडींग के बाद, परिवार को योजना के रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर स्वयं या ई-मित्र के माध्यम से पंजीकरण करवाना होगा।

7. सफल पंजीकरण के बाद, लाभार्थी अपनी Chiranjeevi Yojana पॉलिसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकेंगे।

वार्षिक 850 रू के प्रीमियम भुगतान वालो का पंजीकरण प्रक्रिया:

1. लाभार्थी को Chiranjeevi Yojana के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर खुद या ई-मित्र के माध्यम से पंजीकरण करवाना होगा। लाभार्थियों को 850 रुपये की वार्षिक प्रीमियम राशि ई-मित्र केन्द्र या डिजिटल भुगतान के माध्यम से देनी होगी। सफल पंजीकरण के बाद, लाभार्थी पॉलिसी दस्तावेज़ को प्रिंट कर सकेंगे।

2. ई-मित्र या स्वयं के द्वारा योजना के अंतर्गत कदम-दर-कदम पंजीकरण प्रक्रिया विस्तार से योजना की वेबसाइट https://chiranjeevi.rajasthan.gov.in/ पर उपलब्ध है।

3. पंजीकरण शुल्क: दोनों श्रेणी के लाभार्थियों को ई-मित्र केन्द्र पर किसी भी प्रकार के शुल्क का भुगतान नहीं करना है। पंजीकरण के लिए सक्सेसफुल आवेदन का शुल्क, प्रीमियम जमा शुल्क, और प्री-प्रिंटेड कागज़ पर पॉलिसी दस्तावेज़ के प्रिंट का शुल्क राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

Chiranjeevi Yojana लाभ की प्रक्रिया

1. पात्र परिवार की पहचान: Chiranjeevi Yojana के तहत निःशुल्क उपचार के लिए पात्र परिवार की पहचान जन-आधार कार्ड, जन-आधार ईआईडी, पॉलीसी दस्तावेज या आधार कार्ड के माध्यम से की जानी जाती है। मरीज को अस्पताल में भर्ती के समय योजना के काउंटर पर स्वास्थ्य मार्गदर्शक को संबंधित जानकारी प्रदान करनी होगी।

2. लाभार्थी की पहचान: परिवार की पात्रता की पुष्टि के बाद, मरीज की पात्रता की जांच होगी। इसके लिए, सॉफ्टवेयर में जन-आधार कार्ड नम्बर या पंजीयन नम्बर डालने पर, परिवार की श्रेणी और सदस्यों का विवरण उपलब्ध होगा। मरीज का बायोमैट्रिक वेरिफिकेशन किया जायेगा।

3. पैकेज अनुसार इलाज: योजना के सॉफ्टवेयर में उपलब्ध पैकेज के अनुसार मरीज का इलाज शुरू होगा।

4. एक वर्ष तक के बच्चों का ईलाज: एक वर्ष तक के बच्चों के इलाज के लिए विशेष प्रावधान है। ऐसे बच्चों का ईलाज उनके नाम जन-आधार कार्ड में सम्मिलित नहीं होने पर भी किया जा सकता हैं। इसके लिए, परिवार के किसी भी उपलब्ध सदस्य के नाम से बच्चे की टीआईडी जनरेट करके ईलाज दिया जा सकता है।

5. एक वर्ष से अधिक उम्र के बालक का इलाज: यदि एक वर्ष से अधिक उम्र के बालक का नाम जन-आधार कार्ड में नहीं है, तो उसका इलाज योजना के अन्तर्गत सम्भव नहीं है। इस मामले में, परिवार को सलाह दी जानी चाहिए कि वे बच्चे का नाम जन-आधार कार्ड में जूड़वा सकते हैं। इलाज नाम जुड़ने के बाद ही किया जा सकेगा।

6. 5 वर्ष तक के बच्चों का ईलाज: 5 वर्ष तक के बच्चों के इलाज के लिए बायोमैट्रिक वेरिफिकेशन और फोटो पहचान पत्र अनिवार्य नहीं है। ऐसे बच्चों की टीआईडी परिवार के किसी अन्य सदस्य के बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन द्वारा जनरेट की जा सकती है।

आवश्यक दस्तावेज़

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना Chiranjeevi Yojana के लाभ का उपयोग करने के लिए में निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:

  • जनआधार कार्ड या उसका नंबर,
  • पंजीकरण रसीद का नंबर
  • आवश्यक आधार कार्ड / आधार कार्ड नंबर

Chirenjivi Yojana से संबन्धित FAQ

Chiranjeevi Yojana के इस आर्टिकल के माध्यम से चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जैसे “योजना, लाभ, उद्देश्य, पात्रता मानदंड, विशेषताएँ, आवश्यक दस्तावेज़,आवेदन प्रक्रिया” की सटीक जानकारी देने का भरपूर प्रयास किया गया है। फिर भी Chiranjeevi Yojana से सम्बंधित कुछ सवाल जो अक्सर लोगो के मन में रहते है जैसे —

चिरंजीवी बीमा कितने साल का होता है

चिरंजीवी योजना Chiranjeevi Yojana में यूजर को हर वर्ष रिन्यूअल करवाना होता है इसके लिए दो श्रेणियां है पहली वह जिनके लिए यह सुविधा फ्री में उपलब्ध है और दूसरी वह जिनको ₹850 का प्रीमियम देना होता है यह प्रक्रिया ऑनलाइन की जा सकती है

Chiranjeevi Yojana – conclusion

संक्षेप में, Chiranjeevi Yojana “राजस्थान मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना” एक ऐतिहासिक कदम है जो प्रदेश के गरीब और वंचित वर्ग को स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने में सहायता करेगा। इस योजना के माध्यम से, सरकार ने आम आदमी के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। हमें आशा करनी चाहिए कि इस योजना की सफलता और उसके विस्तार से अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिलेगा, और राजस्थान का स्वास्थ्य सेक्टर एक नई ऊंचाई पर पहुंचेगा। इस प्रकार, इस योजना का लक्ष्य प्रदेश की समृद्धि और समृद्ध भविष्य की ओर अग्रसर होना है, जो हर व्यक्ति को समर्पित है।

उम्मीद हैचिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना | Chiranjeevi Yojana | का यह आर्टिकल आपकी Chiranjeevi Yojana या इससे सम्बंधित जानकारी के लिए हेल्पफुल साबित हुआ है आपके सुझाव और कमेंट सादर आमंत्रित है इसी प्रकार की जानकारीयो को वीडियो के रूप में जानने के लिए हमारे युटुब चैनल Click Here का विजिट करें,  शुक्रिया

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